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मथुरा, काशी और धार में कहां मुस्लिम पक्ष को लगा झटका,

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में इन दिनों धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद सुर्खियों में है। कहीं मुस्लिम पक्ष धार्मिक स्थलों पर अपना दावा जता रहा है तो कहीं हिंदू पक्ष। इन सभी मुद्दों पर देश के चार जगहों में कोर्ट में सुनवाई हुई। वैसे तो आज वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले पर लोगों की नजरें थीं। दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल में 22 कमरों को खुलवाने को लेकर भी याचिका पर सुनवाई हुई। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट ने निचली अदालत को 4 महीने के भीतर याचिकाओं को निपटाने का आदेश दिया।

वहीं मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू संगठन की याचिका स्वीकार कर ली है। जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक पक्ष को झटका लगा है तो वहीं ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता को जमकर फटकार लगाई। यहां तक कि कोर्ट ने उन्हें ताजमहल के बारे में रिसर्च कर आने को कहा। आइए जानते हैं कि अदालत ने चार फैसलों में क्या कहा?

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में इन दिनों धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद सुर्खियों में है। कहीं मुस्लिम पक्ष धार्मिक स्थलों पर अपना दावा जता रहा है तो कहीं हिंदू पक्ष। इन सभी मुद्दों पर देश के चार जगहों में कोर्ट में सुनवाई हुई। वैसे तो आज वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले पर लोगों की नजरें थीं। दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल में 22 कमरों को खुलवाने को लेकर भी याचिका पर सुनवाई हुई। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट ने निचली अदालत को 4 महीने के भीतर याचिकाओं को निपटाने का आदेश दिया।

वहीं मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू संगठन की याचिका स्वीकार कर ली है। जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक पक्ष को झटका लगा है तो वहीं ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता को जमकर फटकार लगाई। यहां तक कि कोर्ट ने उन्हें ताजमहल के बारे में रिसर्च कर आने को कहा। आइए जानते हैं कि अदालत ने चार फैसलों में क्या कहा?

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वहीं मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू संगठन की याचिका स्वीकार कर ली है। जहां ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक पक्ष को झटका लगा है तो वहीं ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने की मांग पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता बीजेपी नेता को जमकर फटकार लगाई। यहां तक कि कोर्ट ने उन्हें ताजमहल के बारे में रिसर्च कर आने को कहा। आइए जानते हैं कि अदालत ने चार फैसलों में क्या कहा?

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